रिक्शावाले को मिला आयकर विभाग से 3 करोड़ रुपये का नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला
Rickshaw puller gets IT notice: उत्तर प्रदेश में एक रिक्शा चालक को आईटी विभाग से तीन करोड़ रुपये के बकाया का नोटिस मिला है.
रिक्शा चालक के पैन कार्ड का किया गया गलत इस्तेमाल. (Source: PTI)
रिक्शा चालक के पैन कार्ड का किया गया गलत इस्तेमाल. (Source: PTI)
Rickshaw puller gets IT notice: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिसे से एक अनोखा मामला सामना आया है. यहां एक रिक्शाचालक के होश तब उड़ गएं जब उसे आयकर विभाग (Income Tax Department) से 3 करोड़ रुपये के बकाया का नोटिस मिला. IT डिपार्टमेंट से 3 करोड़ रुपये के भुगतान का नोटिस मिलने के बाद रिक्शा चालक ने पुलिस से इसकी शिकायत की.
पुलिस कर रही मामले की जांच
मथुरा के बकलपुर क्षेत्र के अमरपुर कॉलोनी में रहने वाले रिक्शा चालक प्रताप सिंह (Pratap Singh) ने आई विभाग से बकाया भुगतना की नोटिस मिलने के बाद धोखाधड़ी को लेकर हाईवे थाने में शिकायत दर्ज कराई है. स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) अनुज कुमार (Anuj Kumar) ने बताया कि अभी प्रताप सिंह की शिकायत के आधार पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है.
Zee Business Hindi Live यहां देखें
TRENDING NOW
यहां बकलपुर क्षेत्र के अमर कॉलोनी निवासी प्रताप सिंह ने आईटी विभाग (IT Department) से नोटिस मिलने के बाद धोखाधड़ी का दावा करते हुए हाईवे थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
क्या है मामला
इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप अपलोड कर प्रताप ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की पूरी बात बताई. उन्होंने कहा कि 15 मार्च, को उन्होंने बाकलपुर के जन सुविधा केंद्र में पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि उन्हें इसे अपने बैंक में जमा करना था. इस जन सुविधा केंद्र को तेज प्रकाश उपाध्याय चलाते हैं.
प्रताप को कुछ समय बाद बाकलपुर निवासी संजय सिंह से अपने पैन कार्ड (PAN Card) की रंगीन फोटोकॉपी मिली. प्रताप ने कहा कि चूंकि वह अनपढ़ हैं, उन्हें असली पैन कार्ड और इसके रंगीन फोटोकॉपी के बीच का अंतर नहीं पता चला. उन्हें पैन कार्ड बनवाने के लिए तीन महीने भटकना पड़ा था.
आयकर विभाग से मिली नोटिस
रिक्शा चालक सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर को उन्हे आयकर विभाग (Income Tax Department Notice) के अधिकारियों का फोन आया और एक नोटिस भी दिया गया, जिसमें उन्हें 3,47,54,896 रुपये का भुगतान करने को कहा गया. सिंह ने कहा कि आयकर अधिकारियों ने बताया कि उनके साथ किसी ने ठगी करके उनके पैन कार्ड पर GST नंबर हासिल किया और 2018-19 के लिए 43,44,36,201 रुपये का कारोबार किया.
सिंह ने बताया कि आयकर विभाग (Income Tax Department) के अधिकारियों ने उन्हें प्राथमिकी दर्ज करने की सलाह दी थी, क्योंकि किसी ने उनके साथ धोखाधड़ी किया है.
02:02 PM IST